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पटना - ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

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ट्रिपल मर्डर केस के दोषियों को आजीवन कारावास



पटना (एजेंसी)। बिहार के सारण में ट्रिपल मर्डर केस के दोषियों को कोर्ट ने घटना के 46 दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रिकॉर्ड समय में केस सुलझाने के लिए डीजीपी आलोक ने सारण एसपी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। साथ ही नगद पुरस्कार भी दिया है। इसके अलावा बेहतर काम करने के लिए अवॉर्ड के लिए गृह मंत्रालय को भी प्रस्ताव भेजेंगे। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत यह देश का यह पहला ऐसा केस है जिसमें सजा सुनायी गयी है। पुलिस ने सिर्फ 14 दिन में ही चार्जशीट फाइल कर दी थी। सारण में 16 जुलाई की रात पत्नी के सामने पति और 2 बेटियों की हत्या कर दी थी। इस केस में छपरा कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत यह देश में यह पहला मामला है। पुरानी भारतीय दंड संहिता की जगह बीएनएस को देश में जुलाई से लागू किया था। नए कानून के तहत 17 जुलाई को यह केस दर्ज हुआ था। घटना के 48वें दिन और सुनवाई के 22वें दिन ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। 5 सितंबर को कोर्ट इस केस में दोनों दोषियों रसूलपुर के सुधांशु और अंकित को यह सजा सुनायी है।

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